अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी, नोएडा पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, अब कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

नोएडा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कन्नौज सांसद अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी। अब इस मामले में अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने दिया है। अदालत ने यह फैसला रामसरण नागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। रामसरण नागर समाजवादी पार्टी के नेता हैं।

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दरअसल, 12 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक व्यक्ति अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामसरण नागर ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रामसरण नागर (एडवोकेट), समाजवादी पार्टी (अधिवक्ता सभा) के राष्ट्रीय सचिव, बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं।

उन्होंने 23 अप्रैल 2025 को गौतमबुद्ध नगर की अदालत में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर ने एक आदेश दिया। 13 मई 2025 को दिए गए इस आदेश में उन्होंने थाना कोतवाली सूरजपुर पुलिस को अमरेन्द्र प्रताप सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है।

रामसरण नागर ने अदालत के इस फैसले को लोकतंत्र और कानून की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र और कानून के शासन की जीत है। जहां किसी भी प्रकार की धमकी और हिंसा की प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद अब पुलिस को अमरेन्द्र प्रताप सिंह और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी होगी। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाएगी।

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