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SDM पर पिस्टल तानने वाले BJP विधायक कंवरलाल ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा गया इस जेल में

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झालावाड़:

राजस्थान बीजेपी को आज बुधवार को तगड़ा झटका लगा है। बीस साल पहले तत्कालीन एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में कोर्ट ने कंवरलाल मीणा को जेल भेज दिया है। कंवरलाल मीणा बीजेपी के नेता हैं। अभी बारां जिले की अंता विधानसभा से विधायक हैं। इसके पहले कंवरलाल मीणा झालावाड़ जिले की मनोहरथाना विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। विधायक कंवरलाल मीणा ने आज मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया । इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश शारिक हुसैन ने कंवरलाल मीणा को जेल भेजने के आदेश दिए। यहां से अकलेरा उप कारागार के लिए पुलिस अपने वाहन में कंवरलाल को लेकर रवाना हुई। इस मौके पर चार थानों की पुलिस कि जाप्ता मौजूद रहा। कंवरलाल मीणा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी।

कोर्ट में सरेंडर के पहले कामखेड़ा बालाजी के किए दर्शन
विधायक कंवरलाल मीणा ने खुद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मनोहरथाना कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। मीणा सुबह 10:15 बजे अकलेरा घर से रवाना होकर कामखेड़ा बालाजी मंदिर गए। वहां बालाजी के दर्शन किए। यहां के बाद मनोहरथाना कोर्ट पहुंचे। करीब 11:15 बजे कंवरलाल णीणा ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद मीणा को जेल भेज दिया। 20 साल पहले SDM को पिस्टल दिखाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में उन्हें 3 साल की सजा हुई है। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत कंवरलाल को नहीं मिली।

उप-सरपंच चुनाव के दौरान हुआ था विवाद
3 फरवरी 2005 को झालावाड़ ज़िले के मनोहरथाना क्षेत्र में उपसरपंच चुनाव के दौरान कंवरलाल मीणा ने तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता की कनपटी पर पिस्टल तान दी थी और वोटों की दोबारा गिनती की धमकी दी थी। मौके पर मौजूद आईएएस अफसर और तहसीलदार ने स्थिति को नियंत्रित किया था। कंवरलाल मीणा ने विभागीय कैमरे की कैसेट भी तोड़ी दी थी और फोटोग्राफर का कैमरा जलाने का प्रयास किया था।

कोर्ट ने साल 2018 में बरी कर दिया था
उक्त मामले में ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में मीणा को बरी कर दिया था। लेकिन एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने साल 2020 में कंवरलाल को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने एक मई 2025 को यह सजा बरकरार रखी और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है।

चूंकि कंवरलाल को तीन साल की सजा मिली है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (e) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जा सकती है। कांग्रेस लगातार विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव बना रही है कि उनकी विधायकी खत्म की जाए। जबकि बीजेपी इस पर कानूनी और संवैधानिक विकल्पों की तलाश में जुटी है।

सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की है
कंवरलाल की सजा कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई है। यदि सजा 3 साल से घटकर 2 साल 11 महीने या उससे कम हो जाती है, तो मीणा की विधायकी बच सकती है। कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का एक वर्ग इसे खारिज कर चुका है। गुजरात, यूपी और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधायकों की सजा माफ करने के उदाहरण दिए जा रहे हैं। लेकिन माया कोडनानी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की रोक का हवाला भी दिया जा रहा है।

स्पीकर देवनानी ने मांगी कानूनी राय
विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस मामले पर राज्य के महाधिवक्ता से तत्काल कानूनी राय मांगी है और आश्वासन दिया है कि राय मिलते ही विधायकी पर विधिसम्मत फैसला लिया जाएगा। हालांकि, अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है और कांग्रेस इसे ‘डिले टैक्टिक्स’ बता रही है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से मुलाकात कर कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद विधायक को सदस्यता पर बनाए रखना संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है।

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