6.5 C
London
Monday, March 16, 2026
Homeराज्यझारखंड के डीजीपी पर केंद्र-राज्य में तकरार, केंद्र ने किया रिटायर लेकिन...

झारखंड के डीजीपी पर केंद्र-राज्य में तकरार, केंद्र ने किया रिटायर लेकिन राज्य सरकार ने पद पर रखा बरकरार

Published on

रांची

झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार छिड़ गई है। केंद्र सरकार ने इस पद पर कार्यरत 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को रिटायर घोषित कर दिया है, जबकि झारखंड सरकार ने राज्य में पिछले साल लाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली का हवाला देते हुए उन्हें इस पद पर बरकरार रखा है। देश के किसी भी राज्य में डीजीपी जैसे पद को लेकर ऐसी अजीबोगरीब स्थिति संभवतः पहली बार पैदा हुई है।

केंद्र ने दूसरी बार रिटायरमेंट की दी सूचना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को नौ दिनों में दूसरी बार पत्र लिखकर आईपीएस अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट की सूचना दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय सेवा की नियमावली के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर वह 30 अप्रैल, 2025 को स्वतः सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस तिथि के बाद उन्हें इस पद पर बनाए रखना अवैध, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के विपरीत और सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

अनुराग गुप्ता को दो वर्षों के लिए डीजीपी बनाया गया
इसके जवाब में झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल को केंद्र को मेल भेजकर बताया कि राज्य में ‘पुलिस महानिदेशक का चयन और नियुक्ति नियमावली-2025’ गठित और अधिसूचित की गई है। इसी नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी, 2025 को दो वर्षों के लिए पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने अपने पत्र में सर्वाेच्च न्यायालय के उस निर्णय का हवाला दिया, जिसमें डीजीपी के पद पर न्यूनतम दो वर्षों के लिए नियुक्ति होनी है।

इसके बाद केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को दूसरी बार पत्र भेजा है। इसमें अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बनाए रखने के झारखंड सरकार के निर्णय और दलीलों को खारिज कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि अपनी जिस नियमावली का हवाला देकर झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें 30 अप्रैल के बाद भी इस पद पर बनाए रखा है, वह अवैध है।

जनवरी में कैबिनेट ने दी थी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8 जनवरी को ‘पुलिस महानिदेशक का चयन और नियुक्ति नियमावली-2025’ को मंजूरी दी थी। इसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और उसकी अनुशंसा पर अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी, 2025 की तारीख से स्थायी डीजीपी के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि गुप्ता का कार्यकाल नई नियमावली के अनुसार होगा। इस नियमावली में डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है।

Latest articles

निगम के सेंट्रल वर्कशाप में लोकायुक्त का छापा, कर्मचारियों से पूछताछ, दस्तावेजों की जांच

निगम के वाहनों की मरम्मत के नाम पर फर्जी बिल बनाकर भुगतान किए जाने...

भोपाल नगर निगम में फर्जी बिल और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त की बड़ी छापा मार कार्रवाई

भोपाल नगर निगम में रविवार सुबह 9 बजे लोकायुक्त की टीम ने सेंट्रल वर्क...

भोपाल में स्मार्ट सिटी रोड पर हवाला लूट: 12 गिरफ्तार, 35 लाख जब्त, फरार आरोपियों की तलाश जारी

भोपाल। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी रोड पर हवाला के 55 लाख रुपए लूटने...

खण्डेलवाल परिवार के दुख में शामिल हुए सांसद आलोक शर्मा, दी श्रद्धांजलि

भारतीय जनता पार्टी भोपाल लोकसभा के सांसद श्री आलोक शर्मा ने शनिवार को भारतीय...

More like this

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी होली व धुलंडी की शुभकामनाएं

जयपुर भजनलाल शर्मा ने होली एवं धुलंडी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई...

मप्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती की तैयारी, 90 दिन में एफआईआर और 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव

भोपाल मप्र में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य...