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MLA अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा का ऐलान, चुनाव में अफसरों को दी थी देख लेने की धमकी

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मऊ:

मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्बास और उनके भाई उमर को दोषी ठहराया है। उन्होंने चुनाव कैम्पेन के दौरान मंच से भाषण देते हुए अधिकारियों को धमकी दी थी। अब्बास की पेशी और सजा के मद्देनजर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है।

एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने फैसला सुनाया है। इसके बाद 2 साल की सजा का ऐलान हो गया है। 2022 विधानसभा चुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी देते हुए मंच से ऐलान किया था कि सरकार आने पर अधिकारियों से हिसाब-किताब लिया जाएगा। अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार किया है।

अब्बास के भाषण के बाद मऊ शहर कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर अब्बास, उनके भाई उमर अंसारी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को ‘देख लेने’ की धमकी देने का आरोप था। इसके अलावा, दक्षिण टोला थाने में भी आचार संहिता उल्लंघन का एक अलग मामला दर्ज हुआ था।

इस मामले की सुनवाई से पहले पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा। न्यायालय परिसर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई। कोतवाली पुलिस प्रभारी अनिल सिंह अपनी टीम के साथ न्यायालय के गेट पर तैनात हैं और सभी आने-जाने वालों की गाड़ियों की गहन तलाशी ली जा रही है।

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