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रेपिस्ट जलेबी बाबा को 14 साल कैद, 100 से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार में दोषी

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फतेहाबाद

फतेहाबाद के टोहाना कस्बे के 63 साल के तांत्रिक जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी ‘बिल्लू’ के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। जलेबी बाबा को नशा देकर महिलाओं से जबरन रेप करने, मोबाइल पर अश्लील वीडियो बनाने के अलावा पैसे ऐंठने, आईटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया था। फास्ट-ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट ने न केवल 100 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने बल्कि उन अपराधों की वीडियो क्लिप बनाने का भी दोषी ठहराया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने आज सजा का ऐलान कर द‍िया।

जानकारी के मुताबिक, जलेबी बाबा को पाक्सो एक्ट में 14 साल कैद की सुनाई गई। वहीं आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दुष्कर्म मामले में 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जलेबी बाबा की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। स्‍पेशल कोर्ट ने बाबा को 5 जनवरी को दोषी करार दिया था।

कैसे जलेबी बाबा पर कसा श‍िकंजा
फतेहाबाद की टोहाना सिटी पुलिस ने 19 जुलाई, 2019 को अमरपुरी पर मामला दर्ज किया था, जब शहर में एक वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद जांच में पुलिस को कम से कम 120 एक जैसी वीड‍ियो क्लिप मिलीं। इसमें हर क्‍ल‍िन में एक अलग पीड़िता थी और इन्हें तांत्रिक के मोबाइल फोन से शूट किया गया था। जलेबी बाबा क्लिप का इस्तेमाल महिलाओं को फिर से उनका शोषण करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए करता था।

13 साल पहले जलेबी स्‍टॉल चलाता था ब‍िल्‍लू
जलेबी बाबा का नाम से मशहूर बाबा का असली नाम अमरपुरी ‘बिल्‍लू’ है। वह चार लड़कियों और दो लड़कों का पिता है। अमरपुरी लगभग 23 साल पहले पंजाब के मनसा ज‍िले से टोहाना आया था। पहले 13 सालों में उसने एक जलेबी स्टॉल चलाया। यहां उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उसने अमरवीर को तांत्रिक साधनाओं के बारे में जानकारी दी।
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परिचित की पत्नी से मंदिर के अंदर दुष्कर्म
इसके बाद अमरपुरी कुछ सालों के लिए टोहाना से गायब हो गया। इसके बाद वह जब वह आया तो एक मंदिर में साथ बने घर में रहने लगा। यहां उससे अनुयायी मिलने लगे। इनमें से कई महिलाएं थीं। 2018 में उसके एक परिचित की पत्नी ने मंदिर के अंदर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। हालांकि उस मामले में तांत्रिक को जमानत मिल गई थी।

कब अरेस्‍ट हुआ था जलेबी बाबा
जानकारी के मुताबिक, अमरपुरी के खिलाफ टोहाना के तत्कालीन एसएचओ प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने बाद में रेप की धारा भी लगाई गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद में महिला पुलिस थाना फतेहाबाद की तत्कालीन इंस्पेक्टर बिमला देवी ने मुकदमे की जांच पड़ताल शुरू की। 19 जुलाई 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

पुल‍िस की जांच में क्‍या?
पुल‍िस ने घटनास्थल की विडियोग्राफी कराई तो वहां से वीसीआर के साथ तीन कैसेट, 25 नशीली गोलियां, चार रुद्राक्ष की मालाएं, एक भभूति का बक्सा और एक चिपटा बरामद क‍िया था। इसके बाद पुलिस ने अमरपुरी का सात दिन का पुलिस रिमांड लिया था। पुलिस ने एक पीड़िता का मेडिकल करवाया था। 23 जुलाई 2018 को पुलिस ने अमरपुरी से एक मोबाइल, दो अकाउंट बुक्स, दो नोटबुक, तीन डायरी, एक हजार रुपये कैश, चार जिंदा कारतूस और दो चेकबुक बरामद की थी। पुलिस ने पीड़िता का मैडि के समक्ष 164सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाएं थे। पुलिस ने 24 जुलाई 2016 को अदालत से मंजूरी लेकर आरोपी बाबा के खून के सैंपल लिए थे।

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