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सैफ अली खान केस में आरोपी के वकील का दावा, ‘पुलिस के पास कोई सबूत नहीं कि वह बांग्लादेशी है’

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मुंबई

मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए चाकू से हमले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी के वकील ने उसके बांग्लादेशी होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। घटना गुरुवार तड़के बांद्रा स्थित सैफ के घर पर हुई। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शेहजाद पर सैफ पर कई बार चाकू से वार करने का आरोप है। सैफ को गर्दन और रीढ़ की हड्डी के पास चोटें आई हैं और उनका लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है।

पुलिस के दावों को चुनौती दी
रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शेहजाद के वकील ने पुलिस के दावों को चुनौती दी है। पुलिस का कहना है कि शेहजाद बांग्लादेशी नागरिक है और छह महीने पहले भारत आया था। वकील संदीप शेखाने ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि शेहजाद सात साल से अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा है। रविवार सुबह ठाणे के हिरानंदानी एस्टेट से शेहजाद को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस को पांच दिन की कस्टडी मिली
शेखाने ने कहा कि पुलिस को पांच दिन की कस्टडी मिली है और कोर्ट ने उन्हें इस समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वह बांग्लादेशी है। यह दावा कि वह छह महीने पहले यहां आया था, झूठा है। यह धारा 43A का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि कोई उचित जांच नहीं की गई है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में प्रक्रियागत खामियां हैं और पुलिस हिरासत देने के आधार पर सवाल उठाए।

FIR कॉपी पर उठाए सवाल
शेखाने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार नोटिस का पालन नहीं किया गया। पुलिस हिरासत तो दे दी गई, लेकिन रिमांड कॉपी या FIR कॉपी में जान से मारने की धमकी या हत्या का कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद धाराएं लगाई जा रही हैं। हत्या का कोई इरादा नहीं था।

मुंबई में रह रहा था आरोपी
आरोपी के दूसरे वकील दिनेश प्रजापति ने भी इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा है। प्रजापति ने कहा कि पुलिस ने हिरासत की मांग की, लेकिन दिए गए आधार अपर्याप्त थे। उन्होंने आगे कहा कि अपने बचाव में हमने तर्क दिया कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और पुलिस ने उसके बांग्लादेशी नागरिक होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके बावजूद, अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत दे दी है।

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