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Monday, May 4, 2026
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अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में स्पेशल छूट, राज्य ने कर दी आरक्षण और लोन देने की घोषणा!

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हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए ‘हरियाणा अग्निवीर नीति-2024’ लागू कर दी है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (CET) से भी छूट दी जाएगी। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है।

प्रदेश सरकार ने शनिवार को हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी-2024 को लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश के सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, ‘हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है।’

हरियाणा के थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। इसमें हरियाणा के 4045 नौजवान शामिल है। इससे पहले ही हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को रोजगार की गारंटी मिल गई है। इन युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार तक सरकार पूरी मदद करेगी।

केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना आरंभ की गई। इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। बाकियों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। हरियाणा से 2022-23 के दौरान 1830 और 2023-24 के दौरान लगभग 2215 युवा अग्निवीर के रूप में थल, जल और वायु सेना में भर्ती हुए थे। इनके लिए सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले लाभों को लेकर नियम सार्वजनिक किए हैं।

अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) से भी छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे, उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।

HKRNL की नौकरी में मिलेगा अपर हैंड:
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्नि वीरों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

हरियाणा सरकार के सूत्रों का कहना है कि हर विभाग में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाने का प्रस्ताव है, जो यह देखेगी कि रिटायर हुए अग्निवीरों में किन्हें, किस डिपार्टमेंट और यूनिट में समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों की शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का आकलन होगा। नियमित नौकरियों में चयन के लिए उम्र सीमा में जो छूट तय है, उसका पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों से भी आग्रह किया जाएगा कि वह अपने यहां की सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक संख्या में अग्निवीरों को समायोजित करने का कोई तरीका निकाले।

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