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रेप पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी को हाई कोर्ट से एक महीने की जमानत, जानें ओडिशा का दिलचस्प मामला क्या

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कटक

ओडिशा हाई कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 26 साल के एक आदमी को एक महीने की जमानत दी है। उस पर आरोप है कि उसने एक 22 साल की महिला के साथ बलात्कार किया था। जब यह घटना हुई, तब महिला 16 साल की थी। कोर्ट ने कहा कि उनका रिश्ता सहमति से बना था, जबरदस्ती या शोषण से नहीं। जस्टिस एस. के. पाणिग्रही ने जमानत आदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘आरोप गंभीर हैं, लेकिन ये दो लोगों के बीच सहमति से बने रिश्ते से जुड़े हैं। दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है और मामला दर्ज होने से पहले उनके बीच एक रिश्ता था।’

क्या है पूरा मामला
आदमी को POCSO एक्ट के तहत 2023 में जेल भेजा गया था। महिला ने शिकायत की थी कि उसने शादी का वादा करके 2019 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने यह भी कहा कि वह 2020 और 2022 में दो बार गर्भवती हुई, और दोनों बार उसने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है।

परिवार की सहमति से शादी
आदमी ने हाल ही में अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। उसने कहा कि उसके और महिला के परिवार वाले चाहते हैं कि वह महिला से शादी कर ले। आदमी के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने इस बात पर सहमति जताई है और रिहा होने पर शादी करने का वादा किया है।

कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने इस मामले में कुछ खास बातें नोट कीं। कोर्ट ने कहा कि सुलह की संभावना, परिवारों के बीच समझौता और दोनों के भविष्य को देखते हुए, अस्थायी जमानत देना सही है। इससे जांच की प्रक्रिया और महिला की गरिमा भी बनी रहेगी। इसका मतलब है कि कोर्ट को लगा कि शादी होने से मामला सुलझ सकता है और दोनों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। कोर्ट ने यह भी ध्यान रखा कि जांच सही तरीके से हो और महिला को इंसाफ मिले।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ खास बातें हैं। जैसे कि दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राजी हैं और दोनों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, आदमी को कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने देना ठीक है। इससे जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और महिला को भी इंसाफ मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शादी होने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आएंगी।

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