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संगम में डुबकी लगाने पहुंचा था शराब तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, फिल्मी अंदाज में हुई कार्रवाई

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भदोही

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला के दौरान फिल्मी अंदाज में शराब तस्कर की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। महाकुंभ के संगम में श्रद्धालुओं और आम लोगों की तरह डुबकी लगाने रविवार को प्रयागराज पहुंचे शराब तस्कर प्रवेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शराब तस्‍कर प्रवेश यादव राजस्थान के अलवर जिले का निवासी है। वह डेढ़ साल से फरार चल रहा था।

भदोही एसपी ने बताया कि 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर वाहनों की जांच के दौरान भदोही के ऊंज थाना क्षेत्र से प्रदीप यादव और राज डोमोलिया को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से अलवर से बिहार तस्करी के लिए लाई जा रही मिलावटी शराब बरामद की गई। हालांकि, उस समय प्रवेश यादव मौके से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि अब जाकर उसे रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जहां वह संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा था।

पुलिस की निगरानी के कारण अरेस्ट
शराब तस्कर प्रवेश यादव लंबे समय से फरार रहने के कारण पुलिस की कार्रवाई से बचने की सोचने लगा था। उसे लगा कि काफी समय बीत गया है। पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। कुंभ में इतनी भीड़ है तो पकड़ना या पहचान पाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने महाकुंभ स्नान की योजना बनाई और प्रयागराज पहुंच गया। हालांकि, जुलाई 2023 से फरार चल रहा प्रवेश आखिरकार गिरफ्तार हो गया। रविवार को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में कड़ी पुलिस निगरानी के कारण उसे पकड़ लिया गया।

भदोही के एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रयागराज में प्रवेश को पकड़े जाने के बाद भदोही पुलिस को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2023 को एनएच-19 पर अवैध शराब के साथ प्रदीप यादव और राज दोमोलिया को गिरफ्तार किया गया था। एसपी ने बताया कि सभी आरोपी अलवर जिले के रहने वाले हैं। वे लंबे समय से बिहार में अवैध शराब की तस्करी में लिप्त थे।

कई धाराओं में केस दर्ज
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 (रूप धारण करके धोखाधड़ी के लिए सजा), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करना), 272 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट), 273 (हानिकारक खाद्य या पेय की बिक्री) और 207 (जब्ती या निष्पादन में इसकी जब्ती को रोकने के लिए संपत्ति पर धोखाधड़ी का दावा), आबकारी अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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