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बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से सत्येंद्र जैन दोष मुक्त, दिल्ली HC का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली,

आप मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन पर लगे बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी अधिनियम के तहत सभी कार्रवाई बंद करने का आदेश दिया. पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधित बेनामी कानून के तहत अधिकारियों द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई, जबरदस्ती नहीं की जाएगी. अदालत ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया. इन्होंने एक ईमानदार आदमी को ज़बरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है. ये लोग अगर अपना समय फ़र्ज़ी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो.

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने 2017 में सत्येंद्र जैन पर बेनामी कंपनियों के तहत जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई शुरू की थी. सत्येंद्र जैन ने उसी वर्ष एक याचिका दायर करते हुए कार्रवाई का विरोध किया. उन्होंने कहा था कि कथित लेनदेन 2011 से मार्च 2016 के बीच हुआ था और इसलिए नवंबर 2016 में लागू हुआ संशोधन लागू नहीं होगा.

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 पहले पर लागू होने वाला आवेदन नहीं था. अधिकारी कानून के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने या जब्त करने की कार्रवाई शुरू नहीं रख सकते हैं.

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