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पटाखों से बैन हटाने पर बोला सुप्रीम कोर्ट, मिठाई खाइए, साफ हवा में सांस लेने दीजिए

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए’ मिठाई पर खर्च करिए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) की राजधानी में पटाखों की बिक्री और रखने पर पूरी तरह बैन के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीपीसीसी के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने उन दो व्यापारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें त्योहारों के दौरान ‘केवल हरित पटाखे खरीदने, बेचने और भंडारण’करने की अनुमति दिये जाने का आग्रह किया गया था।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में पटाखे की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ 5 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। यही नहीं, पटाखा खरीदने वाले को भी सजा का प्रावधान किया गया है। पटाखा खरीदने वालों को 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।

डीपीसीसी द्वारा आगामी महीनों के दौरान शहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना करते हुए हरित पटाखा व्यापारियों ‘शिव फायरवर्क्स’ और ‘जय माता स्टोर्स’ ने पिछले महीने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि डीपीसीसी द्वारा 14 सितंबर को लगाया गया प्रतिबंध मनमाना और अवैध है और इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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