4.4 C
London
Monday, April 13, 2026
HomeUncategorizedअमेरिका ने किया नियमों में बदलाव, बिजनेस और टूरिस्ट वीजा लेकर यूएस...

अमेरिका ने किया नियमों में बदलाव, बिजनेस और टूरिस्ट वीजा लेकर यूएस गए लोगों के लिए गुड न्यूज

Published on

नई दिल्ली

अमेरिका में नौकरी करने के लिए जाना चाहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। US में बिजनेस या टूरिस्ट वीजा (B-1, B-2) पर जाने वाले लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास इंटरव्यू देने का भी मौका होगा। अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

एजेंसी ने कहा कि बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाने वाला व्यक्ति नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है और यहां तक ​​कि इंटरव्यू में भी उपस्थित हो सकता है। हालांकि, फेडरल एजेंसी ने यह भी कहा कि अमेरिका जाने वाले लोगों को इस बात भी ख्याल रखना होगा कि नई नौकरी शुरू करने से पहले वे अपने वीजा को बदलवा लें।

USCIS ने ट्वीट कर दी जानकारी
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि जब नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाता है तो आमतौर पर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। वहीं कुछ मामलों में वह गलत तरीके से मान लेते हैं कि 60 दिनों के अंदर देश छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल, नौकरी खत्म होने के दिन के अगले दिन से 60 दिन तक का ग्रेस पीरियड मिलता है। जब एक नॉन इमिग्रेंट कर्मचारी की नौकरी उसकी इच्छा से या अनैच्छिक रूप से चली जाती है, तो आमतौर पर अमेरिका में रहने के लिए 60 दिन की अवधि के भीतर कई काम कर सकते हैं।

दरअसल, अमेरिका में जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उनके पास 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। दूसरी ओर जब गैर अप्रवासी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उनके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। इसमें से एक ये होता है कि वो निर्धारित दिनों तक अमेरिका में रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें देश छोड़कर जाना होता है।

ग्रेस पीरियड के दौरान स्टेटस में बदलाव के लिए कर सकते हैं आवेदन
उनके इस ग्रेस पीरियड के दौरान गैर अप्रवासी कर्मचारी अपने स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन भी दे सकते हैं। स्टेटस के लिए बदलाव, स्टेटस को एडजस्ट करने के लिए अप्लाई करना, अपने हालात का हवाला देते हुए इंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना या नौकरी में बदलाव के लिए अप्लाई करना। USCIS ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी 60 दिनों के ग्रेस पीरियड के दौरान इनमें से कोई भी कदम उठाता है, तो उसके अमेरिका में रहने के दिनों को बढ़ाया जा सकता है। भले ही उसका गैर आप्रवासी कर्मचारी स्टेटस खत्म ही क्यों न हो जाए।

क्या है B-1 और B-2 वीजा?
B-1 और B-2 वीजा को आम तौर पर ‘B- VISA’ के रूप में जाना जाता है। यह वीजा अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कॉमन वीजा में से एक है। B-1 वीजा मुख्य रूप से शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रिप और B-2 मुख्य रूप से टूरिज्म के लिए दिया जाता है।

Latest articles

बेटियों और बहनों के विकास से ही होगा समग्र विकास संभव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित किए 1836...

गोविंदपुरा औद्योगिक इकाई पर कार्रवाई की तैयारी, जवाब नहीं देने पर होगा कड़ा कदम

भोपाल। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल द्वारा एक औद्योगिक इकाई के खिलाफ गंभीर...

देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी : रामनाथन

बीएचईएल द्वारा आईपी आउटर केसिंग की आपूर्ति तथा ईओटी क्रेन का लोकार्पण हरिद्वार। बीएचईएल हरिद्वार...

किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसानों के विकास के लिए हम हैं प्रतिबद्ध : केन्द्रीय रक्षा मंत्री सिंह

किसानों के श्रम से देश का खाद्यान्न निर्यात हुआ दोगुना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसानों...

More like this

समय पर खर्च करें केंद्रीय निधि, ताकि विकास की गति बनी रहे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं...

मप्र में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘शतक’ — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले— राष्ट्रसेवा और आत्मनिर्भर भारत का देती है संदेश

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदी फिल्म ‘शतक’ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री...

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज-उन्नति’ की दूसरी बैठक — 84,282 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई...

भोपाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज-उन्नति’ कार्यक्रम की दूसरी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित...