भोपाल। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल द्वारा एक औद्योगिक इकाई के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि संबंधित इकाई द्वारा औद्योगिक नीति एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय जांच में सामने आया है कि इकाई द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही, दस्तावेजों और पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कई विसंगतियां पाई गई हैं।
30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा स्पष्टीकरण
नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित इकाई को 30 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया जाता है या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो औद्योगिक इकाई के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत इकाई को आवंटित शेयर्ड क्रमांक 3 / 1 भूमि/शेड निरस्त करने, शासकीय नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने और अन्य वैधानिक कदम उठाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमानुसार कार्य न करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, ताकि औद्योगिक व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखा जा सके।
गोविंदपुरा गैर औद्योगिक गतिविधियों पर एमएसएमई का सख्त एक्शन
भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गैर औद्योगिक गतिविधियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। एमएसएमई विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि कई औद्योगिक प्लॉट्स का उपयोग नियमों के विपरीत व्यावसायिक और अन्य गैर-औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। इस पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपनी गतिविधियां नियमों के अनुरूप करें।
खबर के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में केवल स्वीकृत गतिविधियों की ही अनुमति है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने यह भी कहा कि यदि तय समय में सुधार नहीं किया गया, तो संबंधित इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवंटन निरस्त करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
