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‘सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं’, जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली HC ने की टिप्पणी

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नई दिल्ली,

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं. उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है. वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इनके पास 18 विभाग रहे हैं. पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है.

मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सोची-समझी साजिश के तहत हुआ घोटाला: CBI
सीबीआई की ओर कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है. प्रॉफिट मार्जिन पांच से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है. इस पर कोई चर्चा नहीं है. फाइल में ब्याज दरों में वृद्धि का कारण शामिल होना चाहिए. जांच एजेंसी ने कहा कि यह थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं? ताकि इसके बदले उनको रिश्वत मिल सके.

सीबीआई ने किया 22 मार्च की GOM रिपोर्ट का जिक्र
वहीं सीबीआई ने GOM की 22 मार्च की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बुचिबाबू की 20 मार्च की चैट से अगर इसका मिलान करें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि दोनों में सीधा सम्बंध है. एजेंसी ने कहा कि नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया, जैसा साउथ ग्रुप चाहता था.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे सिसोदिया: AAP
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे.

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