17 साल पुराने जबरन किस के मामले में सिंगर मीका सिंह को कोर्ट से राहत मिल गई है। साल 2006 में राखी सावंत द्वारा मीका सिंह के खिलाफ जबरन किस को लेकर दायर एफआईआर मामले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि मीका सिंह और राखी सावंत के बीच का ये मामला सिंगर के बर्थडे पार्टी के दौरान का है। मीका सिंह के अलावा उनके बैंड के पुराने कलीग विक्की सिंह ने भी राखी सावंत की सहमति के साथ हाई कोर्ट के सामने इस केस को खत्म करने की मांग की थी।
इस केस में दायर एफआईआर और चार्जशीट को राखी सावंत की सहमति से इसे खारिज कर दिया गया है। सावंत ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने और सिंगर के साथ सद्भावपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकाल लिया है। इस मामले में 11 जून 2006 को एफआईआर दर्ज किया गया था। दरअसल मुंबई के एक पॉश रेसट्रॉन्ट में मीका सिंह ने अपने बर्थडे की पार्टी रखी थी। जहां कथित तौर पर उन्होंने राखी सावंत को Kiss किया था। इसके बाद सिंगर पर आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़) और 323 (हमला) के तहत केस दर्ज किया गया था।
मीका सिंह के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट खारिज
जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस एस. जी. डिगे की खंडपीठ ने सावंत के एक हलफनामे पर एक्शन लेते हुए इस मामले में एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने सावंत के हलफनामे पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि , ‘11.06.2006 को की गई मेरी शिकायत के आधार पर ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 354 और 323 के तहत मामला दर्ज किया था।’
राखी सावंत और मीका सिंह ने आपसी सहमति से सुलझाया मामला
इसमें आगे लिखा गया है’ एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद इतने समय बीत जाने के बाद याचिकाकर्ता और मैंने आपसी सहमति से हमारे सारे मतभेदों को सुलझा लिया है। हमने महसूस किया कि ये पूरा विवाद गलतफहमी और वहम की वजह से पैदा हुआ।’
