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ये बैंक सस्ते में बेच रहा 11374 मकान और 2155 दुकान, खरीदने के लिए इस दिन लगानी होगी बोली

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नई दिल्ली,

पंजाब नेशनल बैंक मकान और दुकान खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है. अगर आप भी सस्ते दाम पर मकान, दुकान और प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है. देशभर के लोग पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक ई-ऑक्शन (PNB E-Auction) आयोजित कर रहा है. इसमें, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी भी शामिल हैं. कोई भी इस ई-ऑक्शन में शामिल होकर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है.

कब होनी है नीलामी?
पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. PNB ने बताया है कि देशभर में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ऑनलाइन मेगा ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है. मेगा ऑक्शन आयोजित होने की तारीख 20 जुलाई 2023 है. बैंक 6 जुलाई को भी एक मेगा ई-ऑक्शन आयोजित कर चुका है. पंजाब नेशनल बैंक कर्ज में डूबी अपनी रकम को वापस लेने के लिए लोगों द्वारा रखी गई प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है.

कितनी प्रॉपर्टी होनी हैं नीलाम?
पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 11,374 रेसिडेंशियल, 2,155 कमर्शियल, 1,133 इंडस्ट्रियल, 98 एग्रीकल्चरल, 34 सरकारी और 11 बैंक पार्टिसिपेटिंग प्रॉपर्टीज नीलामी के लिए उपलब्ध हैं. वहीं, अगले 30 दिनों में 1,707 रेसिडेंशियल, 365 कमर्शियल और 177 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की नीलामी होनी है. ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफॉल्ट की सूची में हैं. अगर आप इस ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं, तो https://ibapi.in पर क्लिक कर सभी डिटेल्स जान सकते हैं.

कैसे ले सकते हैं नीलामी में भाग?
अगर आप पीएनबी द्वारा आयोजित ई-ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं, तो नोटिस में दी गई संपत्ति के लिए अर्नेस्ट मनी (EMD) जमा करनी पड़ती है. इसके अलावा संबंधित ब्रांच में KYC डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है. ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है. संबंधित बैंक ब्रांच में ईएमडी जमा करने और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद ऑक्शन में बोली लगाने वाले की ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है. इस तरह कोई भी ई-ऑक्शन में भाग ले सकता है.

क्यों प्रॉपर्टी नीलाम करते हैं बैंक?
बैंक लोगों को कर्ज देते वक्त उनकी रेसिडेंसियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी वैगरह को गारंटी के तौर पर अपने पास गिरवी रखते. अगर लोन लेने वाला व्यक्ति पैसे चुका नहीं पाता है, तो बैंक उसकी संपत्ति को बेचकर अपने पैसे वसूलता है. बैंक की संबंधित शाखाएं अखबारों के माध्यम से ऑक्शन के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करवाती हैं, जिसमें नीलामी से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं.

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