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सिनेमाहॉल में खाना हुआ सस्ता, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी

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नई दिल्ली,

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए. इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल हैं. इनके साथ ही इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है. बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइल गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है.

कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा.

इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा. बता दें पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.

गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कैसिनो पर 28% जीएसटी
वहीं गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है. बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है.

सिनेमाहॉल में फूड-बेवरेज पर GST घटाया
GST Council की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र करें तो सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST कटौती का ऐलान किया गया है. बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके पांच फीसदी किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था. काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. इस फैसले के बाद अब फिल्मों के शौकीनों को सिनेमाहॉल में खाने-पीने के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी होगी.

जब मचा हंगामा
जीएसटी काउंसिल की बैठक के शुरू होने के साथ ही एक मुद्दे पर कई राज्य विरोध में आ गए थे। विपक्ष की सरकार वाले विभिन्न राज्यों ने इस बैठक में एक फैसले पर चिंता जताई। इस फैसले में ईडी को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से सूचना साझा करने की अनुमति दी गई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे ‘कर आतंकवाद’ बताते हुए कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं।

यह हुआ है संशोधन
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए से धन शोधन रोधक अधिनियम (PMLA), 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत जीएसटी की प्रौद्योगिकी इकाई संभालने वाली जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना शेयर कर सकता है।

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