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अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ाई थी तख्ती, HC ने थमाया नोटिस, गाड़ी मेरे बाप की…वायरल स्टंट केस में नया मोड़

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अहमदाबाद

शहर की सिंधु भवन रोड (SBR) पर पिछले दिनों स्टंटबाजी करने वाले कुछ युवकों पर अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उठक-बैठक लगवाई थी और एक बोर्ड लेकर फोटो खिंचवाई थी कि गाड़ी मेरे बाप की है सड़क नहीं। अहमदाबाद पुलिस की सार्वजनिक कार्रवाई का यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। पुलिस द्वारा सार्वजनिक तौर पर कथित रूप से दुर्व्यवहार और परेड करवाने की शिकायत पर हाई कोर्ट ने पुलिस को अवमानना की नोटिस जारी की है। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी जाेन-7 में चार पुलिसकर्मियों से अवमानना की नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है।

क्या था पूरा मामला?
बीती 5 जुलाई को अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी जोन-7 के दस्ते में पुलिसकर्मियों ने 24 साल जुनैद मिर्जा को हाथ में तख्ती लेकर सिंधु भवन रोड पर घुमाया था। इस पर लिखा हुआ था। ‘गाड़ी मेरे बाप की है, सड़क नहीं’। मिर्जा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि डीसीपी भागीरथसिंह जाडेजा, सरखेज पुलिस निरीक्षक वीजे चावड़ा, पीएसआई डीपी सोलंकी, सैटेलाइट पीएसआई दिनेशसिंह राठौड़ और कांस्टेबल इरफान शेख ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करके सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया। मिर्जा अब चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके वकील सिद्धार्थ खेसकानी ने कहा। एक खंडपीठ ने डीसीपी को छोड़कर मिर्जा के आवेदन में नामित पुलिसकर्मियों से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

2021 का था वीडियो
पुलिस ने मिर्जा की एसबीआर में परेड कराई थी, जहां वह और उसके दोस्त कथित तौर पर कार स्टंट में शामिल थे, जिसका एक वीडियो फरवरी में वायरल हुआ था। मिर्जा ने कहा कि पुलिस ने 2021 में शूट किए गए एक वीडियो के आधार पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज गई। जब मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। मिर्जा गवाह थे, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर उसे इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने बंदूक लाइसेंस के लिए डीसीपी कार्यालय को 10 लाख रुपये की रिश्वत देने से इनकार कर दिया था। इस तथ्य के बावजूद कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मिर्जा ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसा दिया गया।

पुलिस पर गंभीर आरोप
मिर्जा ने कोर्ट में दलील दी है कि पुलिस ने एसबीआर कार स्टंट मामले में आगे की जांच के लिए मिर्ज़ापुर की एक मजिस्ट्रेट अदालत से अनुमति का अनुरोध किया। पुलिस को जून में उसे मंजूरी मिल गई थी। मिर्जा को तब मामले में एक आरोपी के रूप में पेश किया गया था। पुलिस ने उन्हें दो बार नोटिस जारी किया और उन्होंने उनका जवाब दिया, लेकिन पुलिस की एक टीम जुहापुरा में उनके आभूषण शोरूम में घुस गई, उन्हें बाहर खींच लिया और कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। अगले दिन उन्हें सिंधु भवन रोड पर अपमानित किया। आरोप है कि पुलिस ने उनसे उठक-बैठक कराई और एक तख्ती पकड़ा दी। मिर्जा ने अदालत के आगे की जांच के आदेश को चुनौती दी है और जांच पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति समीर दवे ने सोमवार को जांच पर रोक लगा दी और सरखेज पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से 24 अगस्त तक हलफनामा मांगा।

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