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सबूत कहां है, टीवी पर क्या चल रहा छोड़ दीजिए… सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ed से पूछे सवाल

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) से केवल यह कानूनी सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित लाभार्थी होने के बावजूद एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया ? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने उस वक्त यह बात कही, जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि अदालत के सवाल ने अखबारों और टीवी चैनल में सुर्खियां बटोरीं कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा।

खबरों में क्या चल रहा हम उससे प्रभावित नहीं होते
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत में हम उचित जवाब पाने के लिए सवाल पूछते हैं। अखबारों में जो लिखा जाता है या टीवी पर दिखाया जाता है, हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत यह स्पष्ट कर रही है कि उसने इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।

हमने अदालत के समक्ष दलीलों के आधार पर प्रश्न पूछे। हमने प्रश्न किसी को फंसाने के लिए नहीं पूछा। यह पूरी तरह से एक कानूनी प्रश्न था, जो इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि यदि ‘ए’ अपराध की आय का लाभार्थी है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि ‘बी’ और ‘सी को आरोपी बनाया गया है।
जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट

मुख्य मामले से न हटें और मुद्दे को वहीं छोड़ दें
सिंघवी ने कहा कि समस्या यह है कि सुबह से ही न्यूज चैनल चला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया जाएगा। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि उनसे कुछ मीडियाकर्मियों ने इस बारे में सवाल पूछा था और उन्होंने बयान दिया यदि सबूत हैं, तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।

जैन, सिसोदिया, संजय के बाद अब किसकी बारी?
पीठ ने सिंघवी और राजू से कहा कि वे मुख्य मामले से न हटें और मुद्दे को वहीं छोड़ दें। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, आइए मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने एस वी राजू से मामले में बहस जारी रखने को कहा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लिकर ग्रुप की इस बातचीत में मनीष सिसोदिया नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल पूछा कि यदि मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर अलग कानून है।

सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया केस प्रापर्टी में शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के पास सीधे पैसे नहीं आए। इस पर एसएसजी ने कहा कि सिसोदिया के पास 2.2 करोड़ आए। इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि सबूत कहां है? आपको घटनाक्रम साबित करना होगा। अब इस मामले में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था और उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था और उस वक्त से वह अब तक हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री होने के नाते, वह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तीन जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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