नई दिल्ली
सड़क मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने ‘सारथी’ पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सर्कुलर में कहा कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे देखने को मिले। ऐसे में आवेदकों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में व्यवधान का सामना करना पड़ा है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा।
मंत्रालय ने और क्या कहा?
मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने के कारण आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने में दिक्कत हुई।
6 महीने होती है वैधता
लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए होती है। इस अवधि के दौरान आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करके स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है। अगर आप 6 महीने की अवधि के भीतर ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करते हैं तो आपको फिर से लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। आप लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लर्नर लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको फिर से लर्नर लाइसेंस टेस्ट पास करना होता है।
