नई दिल्ली,
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अन्य को दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर के सुसाइड के संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया है. AAP विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है. बता दें कि 2021 में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) और अन्य आईपीसी प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे.
स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. नवंबर 2021 में कोर्ट ने जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे. जरवाल ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
