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Wednesday, April 29, 2026
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केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने चलेंगी दलीलें

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नई दिल्ली

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल अभी न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार यानी 15 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।

याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को ही मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने मेंशन किया गया था। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप इसके लिए ईमेल करें हम ईमेल को देखेंगे। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में उठाया था और कहा था कि मामले में अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किया गया है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि हमने इस मामले में ईमेल भेजा है ताकि मामले में अर्जेंट सुनवाई हो सके। बिना भरोसेवाले दस्तावेज के आधार पर आदेश पारित किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इस मामले में आपके आग्रह को तुरंत देखेंगे और कहा कि हम जरूरी कदम उठाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर केस की लिस्टिंग के मुताबिक यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त मैटेरियल हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की गई थी बल्कि गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग की गई थी।

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