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कोर्ट ने बिभव की फिर क्यों बढ़ाई कस्टडी, दिल्ली पुलिस ने आखिर कोर्ट से क्या-क्या कहा?

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नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार किया था।

बिभव को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
तीस हजारी अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की चार दिन की न्यायिक हिरासत के अनुरोध संबंधी अभियोजन पक्ष के आग्रह को स्वीकार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को कुमार को गिरफ्तार किया था। कुमार को अब 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईआर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। आज दिल्ली पुलिस ने कुमार के लिए चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की।

‘बिभव ने नहीं बताया फोन का पासवर्ड’
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि बिभव कुमार जांच में कभी सहयोग नहीं करते और सवालों के टाल-मटोल जवाब देते हैं। यह भी आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया। जांच में सच्चाई जानने के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है।

मुंबई में सबूत जुटा रही है पुलिस की टीम
पुलिस की रिमांड अर्जी में लिखा है कि ‘जांच रिपोर्ट मिलने के बाद, आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ताकि जांच आगे बढ़े और सही नतीजे पर पहुंचा जा सके। कुछ जांचकर्ता मुंबई में सबूत जुटा रहे हैं और जल्द ही वापस लौटेंगे। तब वापस आरोपी से पूछताछ करनी होगी। इसलिए, आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में रखा जाए।’

बिभव कुमार की अर्जी में क्या-क्या?
आज कोर्ट में बिभव कुमार के वकील ने भी अर्जी दाखिल कर सीसीटीवी फुटेज और DVR को संरक्षित करने की मांग की। बिभव ने कहा, पुलिस ने अब तक तीन बार रेड की और घटना स्थल से डीवीआर लेकर गए, अब बाद में ये कह सकते हैं कि वह खाली हैं। इसलिए कोर्ट से अपील है कि सीसीटीवी और डीवीआर को संरक्षित कर कोर्ट में तत्काल पेश किया जाए। बिभव की अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और इसे खारिज करने की मांग की। पुलिस ने कहा कि अभी ट्रायल का स्टेज नहीं है, ऐसे में इसकी मांग नहीं की जा सकती।

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