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बिभव साधारण आदमी नहीं, उसकी रिहाई से मुझे जान का खतरा… कोर्ट में बोलीं स्वाति मालीवाल

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नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वाति खुद मौजूद रहीं। उन्होंने विभव कुमार को जमानत दिए जाने का विरोध किया और कहा कि, विभव कोई साधारण आदमी नहीं है। वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाता है। अगर उसकी रिहाई हुई तो मेरे परिवार और मुझे खतरा है। केस में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उधर आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि बिभव कुमार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पुलिस जांच के बाद बिभव कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।

क्या है पूरा मामला?
आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो वो ड्राइंग एरिया में बैठी थी। उसी दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार वहां आए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की और 18 मई को दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट में मालीवाल ने क्या कहा?
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने अदालत से कहा कि अगर कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को ‘गंभीर खतरा’ है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर की ओर से ‘एकतरफा वीडियो’ बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। 13 मई को घटना के दिन से मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें से एक में मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में वह सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलती दिखाई देती हैं।

कोर्ट में दोनों ओर से क्या-क्या दलीलें दी गईं?
मालीवाल के वकील ने कहा कि कुमार के जेल में होने के बावजूद आप सांसद को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कुमार के निर्दोष होने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में जबरन प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद कुमार एक ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति हैं। कुमार के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जमानत पाने की ‘तीन शर्तें’ पूरी करते हैं, क्योंकि उनके फरार होने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।कुमार के वकील ने दावा किया कि पुलिस के साथ सहयोग करने के बावजूद उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने कहा कि मामले में प्राथमिकी तीन दिन की देरी के बाद ‘सोच समझकर’ दर्ज की गई थी। कुमार को शनिवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

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