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कोलकाता डॉक्टर केस: सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों रुकवाना चाहते हैं कपिल सिब्बल? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीजी ट्रेनी डॉक्टर से कथित रेप और उसकी हत्या के मामले से जुड़ी याचिका पर स्वत: संज्ञान लेकर मंगलवार को सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़,जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने का अनुरोध किया।

महिला वकीलों को मिल रही रेप की धमकी
इस पर पीठ ने कहा कि वह सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक नहीं लगाएगी क्योंकि यह जनहित का मामला है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि चैम्बर की महिला वकीलों को तेजाब हमले और दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं। न्यायालय ने सिब्बल को आश्वस्त किया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह कदम उठाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच में अब तक हुई प्रगति पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की वस्तु स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया।

पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी थी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या की घटना के मामले में पोस्टमार्टम के लिए जरूरी एक अहम दस्तावेज नहीं होने पर 9 सितंबर को चिंता जताई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने 22 अगस्त को महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस से नाराजगी जताई थी। शीर्ष अदालत ने इसे बेहद परेशान करने वाली’ घटना बताया था। साथ ही घटनाक्रम तथा प्रक्रियागत औपचारिकताओं के समय पर सवाल उठाए थे।

हत्या के बाद देशभर में प्रदर्शन
कोर्ट ने घटना को ‘भयावह’ करार देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर राज्य सरकार से भी अप्रसन्नता जाहिर की थी। शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सुरक्षा के लिहाज से प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए।

9 अगस्त को मिली थी बॉडी
महिला डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में मिली थी। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपे जाने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने अगले दिन यानी 14 अगस्त को जांच संभाल ली थी।

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