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PF अकाउंट में ‘बेकार’ पड़े हैं 8505 करोड़ रुपये, आपका भी है खाता तो ये चीजें अभी चेक करें

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नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अकाउंट्स में 8505.23 करोड़ रुपये ‘बेकार’ पड़े हैं। ये अकाउंट इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो गए हैं। इसका मतलब है कि इन रकम को अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी गई।

लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में निष्क्रिय ईपीएफ अकाउंट में जमा रकम 2018-19 के मुकाबले पांच गुना अधिक बढ़कर 8,505.23 करोड़ रुपये हो गई है। यह रकम वित्त वर्ष 2018-19 में 1638.37 करोड़ रुपये थी। केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से संचालित ईपीएफ योजना में कोई भी बिना क्लेम किया गया अकाउंट नहीं है।

किसे मिलेगी यह रकम?
निष्क्रिय खातों में जमा रकम को क्लेम किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि निष्क्रिय अकाउंट में पड़ी यह रकम संबंधित लाभार्थियों को वापस कर दी जाएगी।

क्या है निष्क्रिय अकाउंट?
नौकरी करने वालों की सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। कुछ हिस्सा कंपनी की ओर से भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। जब तक शख्स जॉब करता है, रकम पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है।अगर किसी पीएफ अकाउंट में तीन साल तक कोई रकम जमा नहीं होती है तो उस अकाउंट को निष्क्रिय मान लिया जाता है। ऐसे में ईपीएफओ उस रकम को खाता धारक से संपर्क करके वापस कर देता है।

निष्क्रिय होने के कई कारण
पीएफ अकाउंट के निष्क्रिय होने यानी तीन साल तक रकम जमा न होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें कर्मचारी का नौकरी बदलना, नौकरी छोड़ना, निधन होना आदि शामिल होता है।

इन बातों को जरूर जानें

  • अगर आपको पीएफ अकाउंट है और उसमें तीन साल से ज्यादा समय से कोई पैसा जमा न हुआ है तो उसे बंद करवा दें।
  • चेक करें कि आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम है या नहीं। अगर नहीं तो तुरंत जुड़वाएं और नॉमिनी समेत परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इसकी जानकारी दें।
  • अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल्स अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करके रखें, जैसे UAN, PAN, कंपनी का नाम आदि।
  • अगर किसी परिवार के ऐसे शख्स का निधन हो जाए जिसका पीएफ अकाउंट था तो नॉमिनी उस रकम को क्लेम कर सकता है।
  • नौकरी करने वाले किसी शख्स का निधन हो जाए तो पीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी जरूर लें। यह जानकारी उस कंपनी से मिल जाएगी जहां वह काम करता था।

अप-टू-डेट रखें अकाउंट
अपने पीएफ अकाउंट को हमेशा अप-टू-डेट रखें। उसकी केवाईसी पूरी कराकर रखें। हर दो-तीन महीने में चेक करते रहें कि कंपनी पीएफ की रकम आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा रही है या नहीं। अगर जमा न कराए तो कंपनी से इसके बारे में शिकायत करें। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।

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