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अडानी पर अमेरिकी कोर्ट में केस, पूर्व अटॉर्नी जनरल ने बताया अभियोग में कहां-कहां है नाम, आप भी जान लें

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नई दिल्ली:

कथित तौर पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप में घिरे गौतम अडानी को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी अभियोग में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत एस. जैन का नाम पांच मामलों में है, लेकिन ‘असल’ में ये नाम तीन मामलों में हैं।

उन्होंने कहा, ‘पहला और पांचवां मामला बाकी मामलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से किसी में भी अडानी और उनके भतीजे पर आरोप नहीं है। पहला मामला गौतम अडानी और सागर अडानी को छोड़कर कुछ अन्य लोगों के खिलाफ है।’

क्या है पहला और पांचवां मामला?
रोहतगी ने कहा कि पहला मामला यह है कि अमेरिकी संसद में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आरोप में गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि पांचवां मामला न्याय में बाधा डालने से संबंधित है। इसमें भी गौतम अडानी या उनके दो अधिकारियों का नाम नहीं है। रोहतगी ने कहा कि आरोपों में उस व्यक्ति या संस्था का उल्लेख नहीं है जिसे रिश्वत दी गई है, जबकि ये आरोपपत्र में जरूरी है।

रिश्वत देने के मामले में कही यह बात
रोहतगी ने कहा, ‘आपको यह स्पष्ट रूप से कहना होगा कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया है और किस शख्स ने किसे रिश्वत दी है। यह आरोपपत्र आरोप लगाता है कि अडानी ने बिजली की खरीद से संबंधित भारतीय संस्थाओं को रिश्वत दी है। लेकिन मुझे इस अभियोग में एक भी नाम या विवरण नहीं मिला कि रिश्वत किसे दी गई और किस तरह से दी गई।’

फाइलिंग में दिया था बयान
इससे पहले अडानी रिन्यूएबल्स ने एक फाइलिंग जारी की थी। इसमें कहा गया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस. जैन अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार रिश्वतखोरी के सभी आरोपों से मुक्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभियोग के तीन आरोप हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में एजीईएल ने कहा है कि अडानी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउस में प्रकाशित समाचार ‘गलत’ हैं।

क्या है पूरा मामला?
अडानी और उनके भतीजे समेत कुल 8 लोगों पर पिछले हफ्ते अमेरिकी अभियोजकों ने रिश्वत देने का आरोप लगाया था। अभियोजकों के मुताबिक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।

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