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उन्नाव रेप कांड में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

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उन्नाव

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी नेता को कई साल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। अब कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह अंतरिम जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है।

बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य कारणों से जमानत की अपील की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है। साथ ही आदेश में हाईकोर्ट ने पूछा है कि एम्स दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर को भर्ती कराया जाए। साथ ही रिपोर्ट दी जाए कि क्या इनका एम्स में इलाज संभव है।

सेंगर ने की 10 साल की सजा रद करने की अपील
जानकरी के मुताबिक उन्नाव गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को सुगर, बीपी, मोतियाबिंद समेत अन्य समस्याएं हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 13 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा। सेंगर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 10 साल की सजा रद करने की अपील की थी।

कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी हुई थी रद
बता दें कि एक युवती ने साल 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबत बढ़ना शुरू हो गई। वहीं साल 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत होने का आरोप लगा। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ बताया गया।

साल 2020 में कोर्ट ने मामले में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख का जुर्माना लगाया था। इसी मामले के चलते बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं उनकी विधायकी सदस्यता भी रद कर दी गई।

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