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संभल हिंसा से जुड़े मामले को सामान्य सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Published on

प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में हिंसा से जुडे मामले में एक आदेश जारी किया। संभल हिंसा की घटना और इस दौरान पुलिस के अत्याचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग वाली रिट याचिका पर इस मामले को सामान्य सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का गुरुवार को आदेश जारी किया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने इस मामले में बहस के लिए किसी के पेश नहीं होने पर यह आदेश तब पारित किया। हालांकि, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके संड अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की कोई तिथि निर्धारित नहीं की। यह आदेश हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया गया।

याचिका में एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया गया
याचिका में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि संभल में हिंसा और कथित पुलिस गोलीबारी के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार हैं। गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से अत्याचार की घटनाओं की एक स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि 24 नवंबर को जब दोबारा टीम सर्वे के लिए जामा मस्जिद पहुंची थी तो हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई थी। पुलिस-प्रशासन को हालात काबू करने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा था और इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा था।

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