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राहुल गांधी की वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बढ़ी मुसीबत, 10 जनवरी को कोर्ट ने लखनऊ में किया तलब

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लखनऊ

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी खबर आ रही है। जानकरी के मुताबिक राहुल गांधी को एसीजेएम तृतीय कोर्ट ने तलब कर लिया है। कोर्ट ने 10 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तबल किया है। वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने ट्रायल के लिए बतौर अभियुक्त तलब किया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने दो समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने का आरोपी माना है। वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था।

वकील नृपेंद्र पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नृपेंद्र ने बताया कि राहुल ने अपने बयान में कहा कि वीर सावरकर ने पत्र लिखकर अंग्रेजों से मांफी मांगी थी और कहा कि आपका नौकर रहना चाहता हूं।

लखनऊ के हजरतगंज थाने में दी तहरीर
राहुल गांधी के इस बयान पर केस दर्ज कराने के लिए हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी, लेकिन इस मामले में केस नहीं दर्ज हुआ था। इसको लेकर 156 (3) में कोर्ट गए थे। तब जाकर परिवाद के रूप में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में 202, 203 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया की वादी सही कह रहे हैं और इस पर मुकदमा बनता है।

निचली अदालत का आदेश रद
वकील ने बताया कि निचली अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इसमें पर्याप्त सम्मनिंग का आधार नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इस पर सम्मनिंग नहीं की जा सकती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के वहां रिवीजन किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुना था। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद कर आदेश दिया कि फिर से सुनवाई करने के आदेश दिए थे।

इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई। निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि राहुल गांधी का बयान समाज में द्वेष फैलाने और हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त है। इसी क्रम में कोर्ट ने 153(ए) और 505 में तलब किया है।

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