नई दिल्ली:
कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी। उमर खालिद ने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद को 4 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2020 में उमर खालिद को आपराधिक साजिश, दंगा सहित कई आरोप लगे थे। उमर खालिद की जमानत याचिका पूर्व में लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उमर खालिद की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उमर को निचली अदालत का रुख करने की सलाह दी थी। उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे मामले दर्ज हैं। उमर खालिद ने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। 7 दिसंबर को उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उमर खालिद के वकील की ओर से कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ धन जुटाने का कोई आरोप नहीं हैं।
