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UP: बुलडोजर से ढहाया घर तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मकान मालिक, DM सहित 27 पर अफसरों पर FIR दर्ज

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महराजगंज

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर ऐक्शन चर्चा में रहता है। अवैध अतिक्रमण से लेकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तक में बुलडोजर ऐक्शन की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इसी ऐक्शन की वजह से अब एक जिले का प्रशासनिक अमला फंसा नजर आ रहा है। बात हो रही है महराजगंज जिले की, जहां एक मकान मालिक ने बिना किसी सूचना के पुश्तैनी मकान को तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। अब अदालत के आदेश पर तत्कालीन डीएम, एडीएम, एएसपी सहित 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

महराजगंज सदर में सितंबर 2019 में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश का मकान तोड़ दिया गया था। उनकी तरफ से 5 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में दिए पत्र को ही तहरीर मानकर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। हाइवे चौड़ीकरण के लिए बगैर प्रक्रिया का पालन किए ही आकाश के घर पर बुलडोजर चलवाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता के पत्र पर संज्ञान लेते हुए बीते छह नवंबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी के घर में घुसना, तोड़ना अराजकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

तत्कालीन डीएम अमरनाथ उपाध्याय, एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल, एएसपी आशुतोष शुक्ला, ईओ नगर पालिका राजेश जायसवाल, PWD अधिकारियों मणिकांत अग्रवाल और अशोक कन्नौजिया, NHAI अधिकारी दिग्विजय मिश्रा समेत 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच अब सीबीसीआईडी करेगी।

मनोज टिबड़ेवाल के मुताबिक चौड़ीकरण में उन्होंने भी अपने मकान का अगला हिस्सा तुड़वाया था। उनकी मां डीएम कार्यालय में पत्र देकर हाईवे निर्माण के लिए अपनी भूमि को अधिग्रहित कर मुआवजा देने की मांग की थी। आरोप है कि जिला प्रशासन ने एनएच के इंजीनियरों और पुलिस अफसरों के साथ बुलडोजर से जबरन ध्वस्त करा दिया। बिना परमिशन और बिना वारंट पुलिस ने घर में घुसकर घर के सभी महिला और पुरुष सदस्यों को जबरन बाहर खींचकर निकाल दिया था।

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