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ताहिर हुसैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के दो जज बंटे, दिल्ली चुनाव के लिए बेल पर सुनवाई में क्या हुआ?

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर अलग-अलग फैसला सुनाया। हुसैन ने इस याचिका में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कोई मामला नहीं बनता, जबकि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि ताहिर को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अब इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए नई पीठ के गठन के लिए मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाएगा।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़क उठी थी जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। हुसैन फरवरी 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी हैं जो खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 फरवरी, 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 से लापता है।

दंगा प्रभावित क्षेत्र के खजूरी खास नाले से शर्मा का शव बरामद किया गया और उनके शरीर पर चोटों के 51 निशान थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसे सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल प्रदान की थी। हाई कोर्ट ने हालांकि चुनाव लड़ने के लिये 14 जनवरी से नौ फरवरी तक के अंतरिम जमानत के हुसैन के अनुरोध को खारिज कर दिया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

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