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सुप्रीम कोर्ट ने ईस्टर अनुहया रेप-हत्या मामले में आरोपी चंद्रभान सानप को किया बरी, मौत की मिली थी सजा

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एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को ईस्टर अनुहया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सज़ा पाए आरोपी चंद्रभान सनप को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सानप को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। 23 वर्षीय मुंबई की एक तकनीकी विशेषज्ञ ईस्टर अनुहया के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सज़ा पाए गए सानप को 2015 में एक विशेष महिला अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी।

उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर अपनी मौत की सज़ा को चुनौती दी। हाई कोर्ट द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बाद, सानप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अभियोजन पक्ष की कहानी में कमियां पाए जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया।

गौरतलब है कि इस मामले में बरी किया गया यह दूसरा मौत की सज़ा पाया गया कैदी है। जनवरी 2025 की शुरुआत में, केरल उच्च न्यायालय ने जोमोन को बरी कर दिया और त्रिशूर के वियूर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया।

क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 जनवरी 2014 को, पीड़िता अपने माता-पिता से मिलने के बाद काम से एक छोटे से ब्रेक के दौरान आंध्र प्रदेश में अपने पैतृक घर से मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंची। सुबह करीब 5 बजे, वो स्टेशन के बाहर सानप से मिली और उसने उसे 300 रुपये के बदले अपनी मोटरसाइकिल पर उपनगरीय अंधेरी में YWCA छात्रावास छोड़ने की पेशकश की, जहां वो रहती थी।

युवती ने उसकी पेशकश पर सहमति जताई। हालांकि, रास्ते में, सानप उसे कांजुरमार्ग के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ रेप किया और उसे मार डाला, अभियोजन पक्ष ने कहा। उसने उसके शव को आंशिक रूप से जला दिया और उसे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जहां उस साल 14 जनवरी को पीड़िता के परिवार को उसका शव मिला था।

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