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Wednesday, June 3, 2026
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पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह को 54 दिन की दी गई छुट्टी, केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया

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नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा से 54 दिन की छुट्टी दे दी गई है। संसदीय समिति ने छुट्टी मंजूर कर ली है और अब उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है।

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की उच्च न्यायालय की खंडपीठ को बताया कि ऐसे मुद्दों पर विचार करने वाली समिति ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह समेत चार सांसदों की छुट्टी मंजूर कर ली है और लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 54 दिनों की छुट्टी मंजूर किए जाने की जानकारी दी है। जैन ने अदालत के समक्ष पत्र की एक प्रति भी पेश की।

जैन ने कोर्ट से कहा कि इसके मद्देनजर उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मामले के एक अन्य वकील धीरज जैन ने कहा कि इसे देखते हुए अमृतपाल सिंह ने प्राधिकारियों के समक्ष संसद में उपस्थित होने की अपनी दूसरी मांग को आगे बढ़ाने के लिए दायर अपनी याचिका वापस ले ली है।

सांसद ने 21 फरवरी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मांग की गई थी कि अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं कि उन्हें संसद के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

लोकसभा सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वे 12 दिसंबर, 2024 तक 46 दिनों के लिए अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने 21 फरवरी को अदालत को बताया था कि अब केवल छह दिन बचे हैं। उनकी याचिका में कहा गया था कि यह अधिकारियों की दुर्भावनापूर्ण मंशा है ताकि याचिकाकर्ता के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न हो। याचिकाकर्ता को जबरन हिरासत में लिया गया है और ऐसा करने के उनके इरादे के बावजूद उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है, और ऐसी परिस्थितियों में, इसे अनुपस्थिति नहीं कहा जा सकता है, बल्कि अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को संसद से दूर रखने के लिए मजबूर किया गया है, जो सख्त शब्दों में संसद की अवमानना ​​है।

अमृतपाल ने बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद का भी हवाला दिया, जो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में तिहाड़ जेल में हैं। राशिद को पिछले महीने दो दिन के लिए लोकसभा में उपस्थित होने के लिए पैरोल मिली थी। बता दें, अमृतपाल ने खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 1.9 लाख वोटों से जीत हासिल की और पिछले साल 5 जुलाई को उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। तब से वे संसद में नहीं गए हैं।

 

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