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जिस इलाके में मिलेगा हुक्का पार्लर उस एरिया का पुलिस अधिकारी नपेगा…फडणवीस का बड़ा ऐलान

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मुंबई:

हुक्का पार्लर और ई-सिगरेट का चलन राज्य में तेजी से बढ़ा है। इस पर विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि जिस भी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुक्का पार्लर चलते पाए गए तो उस पुलिस स्टेशन के पीआई को निलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में वर्ष 2018 में हुक्का पार्लर पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब कानून में संशोधन कर कठोर कानून बनाने की जरूरत है। दूसरी बार अपराध करने पर 6 महीने के लिए रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, तीसरी बार अपराध करने पर स्थायी रूप से लाइसेंस रद्द किया जाएगा और अपराध को गैर जमानती श्रेणी में डाला जाएगा।

कांग्रेस ने सदन में उठाया यह मुद्दा
मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम, नाना पटोले, बीजेपी विधायक संजय केलकर सहित अन्य सदस्यों ने राज्य भर में बढ़ते हुक्का पार्लरों और ई-सिगरेट की खपत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाया था। विधायक सुनील कांबले ने पुणे शहर के कोरेगांव पार्क इलाके में अवैध हुक्का पार्लर शुरू होने के बारे में सवाल किया था। सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वस्त दिया कि ड्रग्स या हुक्का पार्लरों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और इसको लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

2018 में लगी थी पाबंदी
सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हुक्का पार्लरों के संचालन के बारे में पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी और ने जानकारी दी तो संबंधित क्षेत्र के कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। इससे पहले गृह राज्य मंत्री शहर योगेश कदम ने सदन में कहा कि सरकार ने साल 2018 में हुक्का पार्लर पर पाबंदी लगाई थी। इसके खिलाफ हुक्का पार्लर वाले हाईकोर्ट चले गए। तब अदालत ने हर्बल हुक्का पार्लर की अनुमति प्रदान की।

पिछले साल हुए थे केस
हर्बल हुक्का पार्लर को लेकर पुलिस विभाग सर्तक है। पिछले साल 50 केस दर्ज किए गए और सवा करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया। इस साल 4 हुक्का पार्लर पर कार्रवाई की गई है। हर्बल हुक्का पार्लर के नाम पर तंबाकू का उपयोग किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हुक्का की गुडगुडी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कानून के संशोधन के बाद अपराधी को जेल में भेजने का प्रावधान किया जाएगा। जहां हुक्का पार्टी आयोजित होती है, वहां आयोजक भी समान चार्ज में केस दर्ज किए जाने के प्रावधान किए जाएंगे।

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