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जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार, जानें सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने क्या राज खोले

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप सही पाए हैं। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, जांच में आरोपों के सही पाए जाने के बाद सरकार मॉनसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। यह प्रस्ताव उन्हें पद से हटाने के लिए होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को एक तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। इस समिति ने जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना की जांच की। 14 मार्च को उनके आवास पर आग लगी थी। जांच में पता चला कि वहां बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। समिति ने आरोपों को सही पाया है।

जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और PM मोदी को भेजी गई
सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका तबादला 20 मार्च को कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें अभी तक कोई काम नहीं सौंपा गया है।

राष्ट्रपति ने अब पूर्व CJI की सिफारिश राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को भेज दी है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि चूंकि पूर्व CJI ने महाभियोग की सिफारिश की है, इसलिए प्रस्ताव संसद में लाना होगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए।

कब लाया जाएगा प्रस्ताव?
सरकार के एक सूत्र ने कहा कि वे आगामी सत्र में प्रस्ताव लाएंगे। वे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष से सदन की राय लेने के लिए कहेंगे। सरकार विपक्षी दलों से भी सहमति लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि महाभियोग को दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पास कराना होता है। सूत्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी से अभी तक इस मामले पर चर्चा के लिए संपर्क नहीं किया गया है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरू होने की उम्मीद है।

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