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‘सैनिकों को बदबूदार-गंदे नाले से गुजरना पड़ रहा, ये सहन नहीं’, दिल्ली हाईकोर्ट नाराज

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नई दिल्ली:

राजपूताना राइफल्स के 3,000 से अधिक सैनिकों को दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके में बैरकों से निकलकर ‘परेड ग्राउंड’ तक पहुंचने के लिए ‘बदबूदार और गंदे नाले’ से होकर गुजरना पड़ता है। मीडिया में आई इस खबर का दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक संज्ञान लिया और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

जज बोले- यह स्वीकार नहीं
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने स्थिति को अस्वीकार्य माना। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत 26 मई 2025 को छपी एक रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लेता है, जिसमें कहा गया है कि राजपूताना राइफल्स के 3,000 से ज्यादा सैनिकों को अपने बैरक से बाहर निकलते समय और परेड ग्राउंड में जाते समय एक ऐसे नाले से गुज़रना पड़ता है जो बदबूदार और गंदा होता है। सैनिकों को दिन में चार बार इस नाले से गुज़रना पड़ता है। कहा गया कि यह नाला गंदे पानी और कीचड़ से भरा हुआ है और कई जगहों पर कमर तक पानी भरा हुआ है।

हाईकोर्ट ने और क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में 2024 से दिल्ली के अंदर तमाम नालों की सफाई के लिए समय-समय पर निर्देश दिए हैं। इस नाले से मार्च करने वाले सैनिकों से जुड़ी यह खास कहानी वाकई एक अस्वीकार्य स्थिति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक पुल का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक इसे नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी किया और 29 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

हाई कोर्ट ने यह आदेश यमुना नदी में गिरने वाले कई नालों पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण और अवैध निर्माण से जुड़े मुद्दे पर विचार करते हुए पारित किया, जिसकी वजह से नालों में रुकावट आई है और यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी कारण से दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के दौरान नालों के गंभीर रूप से चोक होने और जलभराव की स्थिति पैदा हुई ।

कोर्ट ने जुलाई, 2024 से बारापुला नाला, तैमूर नगर नाला आदि सहित यमुना नदी में गिरने वाले अलग-अलग नालों से जुड़े मुद्दे पर विचार किया, और इस पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए तमाम निर्देश जारी किए हैं।

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