नई दिल्ली।
देशभर के हाईवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने टोल भुगतान के नियमों में अहम बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब अगर कोई वाहन चालक फास्ट टैग के बिना टोल पार करता है, तो उसे पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों के लिए राहत बनी रहेगी, लेकिन नकद भुगतान करने वालों को अधिक रकम चुकानी पड़ेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाईवे शुल्क (निर्धारण नियम), 2008 में संशोधन करते हुए यह बदलाव किया है। नए प्रावधान के मुताबिक, यदि कोई वाहन फास्ट टैग के बिना टोल प्लाजा पार करता है, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। पहले जहां यह दंडात्मक शुल्क केवल कुछ मामलों में लागू था, अब इसे सभी वाहनों पर लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करना है। यदि कोई वाहन चालक बार-बार फास्ट टैग के बिना यात्रा करता पाया जाता है, तो उसे 1.25 गुना अतिरिक्त टोल शुल्क भरना पड़ सकता है।


