नई दिल्ली ।
कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के लिए आवास किराया भत्ता (HRA) में किए गए संशोधन के बाद, संस्थान ने बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार, 01 अक्टूबर 2021 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि के दौरान पूर्व दरों पर दिए गए एचआरए में अंतर को अब समायोजित किया जाएगा। पहले जारी आदेश 28 अक्टूबर 2021 के अनुसार एचआरए में 25% बढ़ोतरी दी गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय के निर्देश 04 अगस्त 2017 के अनुसार X, Y और Z श्रेणी के शहरों में एचआरए की दरें क्रमशः 24%, 16% और 8% निर्धारित हैं।
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जबकि पूर्व में यह दरें 27%, 18% और 9% के आधार पर ली जा रही थीं। संशोधित दरों के लागू होने के बाद, संस्था ने निर्णय लिया है कि इस अंतर के कारण बनी अतिरिक्त/कम राशि का भुगतान और समायोजन वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही तक पूरा कर लिया जाएगा। विभागों को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
