भोपाल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने प्री-मैच्योर रिटायरमेंट (पीएमआर) नीति के तहत 22 जनवरी 2026 को जारी किए गए कंपनी-व्यापी सभी आदेशों को वापस ले लिया है। इस संबंध में बीएचईएल के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) एम श्रीधर द्वारा 31 जनवरी 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पीएमआर नीति के अंतर्गत की गई कार्रवाई के खिलाफ अपीलें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी मामलों की कंपनी स्तर पर समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया कि पीएमआर नीति के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
बीएचईएल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 22 जनवरी 2026 को जारी सभी संबंधित आदेश अब शून्य माने जाएंगे और उनके आधार पर की गई कोई भी प्रशासनिक, सेवा संबंधी अथवा वित्तीय कार्रवाई प्रारंभ से ही निरस्त मानी जाएगी।
यह आदेश बीएचईएल की सभी प्रमुख इकाइयों—भोपाल, हरिद्वार, बेंगलुरु, चेन्नई और नोएडा सहित—पर समान रूप से लागू होगा। कंपनी के इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
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