भोपाल। मप्र में तबादलों का दौर शुरू होने के साथ ही जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों से स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया e-HRMS पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी गई है। इच्छुक आवेदक 3 जून से 8 जून 2026 तक पोर्टल पर अपने आवेदन दर्ज करा सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ संबंधित कारणों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मेट (अधिकतम साइज 2 एमबी) में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
आवेदक अपनी पसंद के अधिकतम 15 कार्यालयों या संस्थाओं का चयन कर सकेंगे। एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी दी जाती है या सत्यापन में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ सत्यापन करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तबादले केवल उनके मूल विषय से संबंधित रिक्त पदों पर ही किए जा सकेंगे। वहीं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के उन शिक्षकों के प्रशासनिक या स्वैच्छिक तबादले नहीं किए जाएंगे जो अभी अपनी परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में हैं। इसके साथ ही छात्रावास अधीक्षक और आश्रम अधीक्षक के पदों पर वर्तमान में नई पदस्थापना पर रोक होने के कारण इन पदों के लिए आवेदन न करने की हिदायत दी गई है।
