भोपाल
मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें एरियर राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। श्रम आयुक्त ने हाल ही में विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि वर्ष 2024 में बढ़ाए गए वेतन की अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में तत्काल किया जाए।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मार्च 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा श्रमिकों का वेतन 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई थी। हालांकि, मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच की अंतर राशि का भुगतान उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के बावजूद अटका हुआ था। अब श्रम आयुक्त कार्यालय के स्पष्ट आदेश के बाद प्रदेश के समस्त विभागों, निगम मंडलों के दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स श्रमिकों को 12 माह के एरियर का भुगतान किया जाएगा।
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