भोपाल।
राजधानी की जिला अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मामले की सभी सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। यह निर्णय एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकुंद कुमार मलिक की कोर्ट ने दिया। जानकारी के अनुसार 5 नवंबर 2023 को आरोपी विकास आहारे, उम्र 27 वर्ष, निवासी आयोध्या नगर, को पुलिस ने खंबली खाना तिराहे के पास नाकाबंदी के दौरान पकड़ा था। उसकी तलाशी में पुलिस को दो किलो 196 ग्राम गांजा मिला था। आरोपी अवैध रूप से गांजा ले जा रहा था। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए सात साल जेल और चालान में दर्ज जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी पढ़िए: Bihar Election Result: तारापुर सीट पर चला डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जादू, 45,000 से अधिक वोटों से जीते

