भोपाल।
राजधानी की जिला अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया। मामला नवंबर 2023 का है, जब आरोपी विकास आहारे उम्र 27 वर्ष, निवासी आयोध्या नगर, को खंभली खाना तिराहे के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से 2 किलो 196 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए आरोपी को सजा के साथ जुर्माने का आदेश भी दिया है।
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