भोपाल ।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भोपाल में सहायक ग्रेड-1 किशोर मीणा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई की है। मीणा के विरुद्ध ईडी द्वारा 3 मार्च 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट भोपाल में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर न्यायालय ने 5 दिसंबर 2025 को संज्ञान ले लिया है। इसके बाद ईडी ने मीणा की प्रापर्टी को जब्त करने की कार्यवाही की है। सीबीआई की जांच के बाद की कार्यवाही ईडी ने यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। किशोर मीणा उस समय भारतीय खाद्य निगम भोपाल में सहायक ग्रेड-1, डिविजनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे।
Read Also: सागर में नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा
उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लगभग 4.05 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति जुटाने का आरोप है। ईडी की जांच के दौरान यह सामने आया कि किशोर मीणा ने अवैध धन में से 95 लाख रुपए एक बिल्डर को 24% सालाना ब्याज पर उधार दिए थे। बाद में बिल्डर ने इस राशि में से 27.50 लाख रुपए सीबीआई के पास जमा कराए, जबकि शेष 67.50 लाख रुपए किशोर मीणा के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा कर दिए गए। इसके बाद ईडी ने 7 फरवरी 2024 को बैंक खाते पर लियन (जब्ती का अधिकार) लगा दिया। दोषी घोषित हो चुका है
