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बिजली चोरी- अनधिकृत बिजली जलाने पर 20 प्रकरणों में 4 लाख 72 हजार से अधिक की बिलिंग

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भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 181 प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने के उपरांत, 57 प्रकरणों में जांच की गई। इनमें 20 प्रकरणों में अवैध बिजली की चोरी पाये जाने पर, 4 लाख 72 हजार 838 रूपये के बिल जारी किए गए, जिसमें 6 प्रकरणों में 1 लाख 23 हजार 643 रूपये की कुल राशि प्राप्त की है। इनमें ग्वालियर शहर वृत्त में कुल 70 शिकायतें मिली जिनमें से 24 की जांच की गई तथा 6 प्रकरणों में 1 लाख 18 हजार 917 रूपये की बिलिंग की गई। जिसके विरूद्ध 77 हजार 243 रूपये का राजस्व अर्जित किया गया।

इसी तरह ग्वालियर ग्रामीण वृत्त में 26 गुप्त शिकायतों में से 11 को चैक किया गया। इसी तरह ग्रामीण सर्किल दतिया में 21 प्रकरणों में से 16 की जांच की गई तथा एक प्रकरण में 17 हजार 857 रूपये का बिल दिया तथा 3 प्रकरणों में 46 हजार 400 रूपये का राजस्व अर्जित किया गया। मुरैना में 42 शिकायतों पर 1 की जांच की गई जबकि भिंड ग्रामीण में कुल 22 शिकायतों के विरूद्ध 05 की जांच हुई तथा इनमें से 13 की बिलिंग की गई जिनको 3 लाख 36 हजार 064 रूपये बिल दिया गया।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाईट portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णत गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते है, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपाय एप्प के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल क्षेत्र के समस्त नागरिकों, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान अवश्य करें।

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