भोपाल। राजधानी के प्रगति नगर इलाके में नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन (भवन अनुज्ञा) शाखा ने आवासीय अनुमति की आड़ में किए गए भारी अतिरिक्त अवैध निर्माण और बिना अनुमति फैक्ट्री संचालन के खिलाफ मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निगम प्रशासन ने भवन स्वामी को अगले 15 दिनों के भीतर स्वयं अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने का ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ (लिखित आदेश) जारी किया है। तय समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाने की स्थिति में नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण (बुलडोजर) की कार्रवाई की जाएगी और इस पर आने वाला पूरा खर्च भी भवन स्वामी से ही वसूला जाएगा।
नगर निगम के सिटी प्लानर ए.के. साहनी ने बताया कि प्रगति नगर निवासी शहनाज बानो को अक्टूबर 2023 में भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर केवल 61.46 वर्ग मीटर निर्माण की अनुमति दी गई थी, जबकि तीसरे तल की कोई स्वीकृति नहीं थी। शिकायत मिलने पर जब निगम की टीम ने निरीक्षण किया, तो पाया गया कि भवन मालिक ने फ्रंट, रियर और साइड एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) को पूरी तरह कवर कर लिया था।
इसके अलावा भूतल से दूसरी मंजिल तक अनुमति से अधिक करीब 67.77 वर्ग मीटर का निर्माण कर लिया गया और बिना किसी स्वीकृति के 39.79 वर्ग मीटर का तीसरा तल भी तान दिया गया। निगम की जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि इस पूर्णतः आवासीय भूखंड पर बिना किसी अनुमति के गैर-आवासीय व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। नियमों को ताक पर रखकर यहां रहवासी अनुमति के बीच एक बेकरी की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सिटी प्लानर के मुताबिक, इस अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध संचालन को लेकर भवन मालिक को पिछले दो साल से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से निर्माण नहीं हटाया गया।
