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दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन पर लगाया 340 करोड़ का जुर्माना, क्‍या है मामला, कैसे फैसले ने रचा इतिहास?

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नई दिल्‍ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन की एक यूनिट पर 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब’ ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। अमेजन की भारतीय वेबसाइट पर इसी ब्रांड के कपड़े बेचे जा रहे थे। यह फैसला बुधवार को एक अदालती आदेश में सामने आया। भारतीय वकीलों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। ट्रेडमार्क मामलों में किसी अमेरिकी कंपनी पर इतनी बड़ी रकम का जुर्माना पहले कभी नहीं लगाया गया। यह फैसला उस समय आया है जब भारत की एक एंटीट्रस्ट जांच में अमेजन पर अपने चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह देने का आरोप लगा है। अमेजन इन आरोपों से इनकार करती रही है।

क्‍या है पूरा मामला?
यह ट्रेडमार्क केस 2020 में ‘बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब’ (BHPC) हॉर्स ट्रेडमार्क की मालिक लाइफस्टाइल इक्विटीज ने शुरू किया था। कंपनी का आरोप था कि अमेजन की भारतीय शॉपिंग वेबसाइट पर उनके जैसे ही लोगो वाले कपड़े कम कीमत पर बेचे जा रहे थे। अदालत ने कहा कि नकली ब्रांड अमेजन टेक्नोलॉजीज का था और इसे अमेजन इंडिया वेबसाइट पर बेचा जा रहा था। वहीं, अमेजन की भारतीय इकाई ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। अमेरिका और भारत में कंपनी के प्रवक्ताओं ने अदालत के आदेश पर कोई जवाब नहीं दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 85 पन्नों के आदेश में कहा, ‘जिस लोगो का इस्तेमाल किया गया है, उसे अलग करना मुश्किल है।’ इस आदेश में दोनों लोगो की तुलना करते हुए टी-शर्ट की तस्वीरें भी शामिल थीं।

क्‍यों ऐत‍िहास‍िक है यह फैसला?
भारत की इरा लॉ के एक पार्टनर आदित्य गुप्ता ने कहा, ‘यह भारत में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि है… अब यह देखना बाकी है कि अमेरिकी अदालतें इस भारतीय फैसले को कैसे लागू करती हैं।’ 2019 में लंदन में लाइफस्टाइल इक्विटीज ने अमेजन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। पिछले साल, अमेजन एक फैसले के खिलाफ अपील हार गई थी जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी अमेरिकी वेबसाइट पर ब्रिटिश उपभोक्ताओं को लक्षित करके ब्रिटेन के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया था।

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