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अजित पवार गुट के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई

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मुंबई

महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अजित पवार गुट के विधायक और मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा निलंबित कर दी गई है। सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर बुधवार को नासिक जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई और इसे कोकाटे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। माणिकराव कोकाटे को सरकारी योजना के तहत फ्लैट बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। दरअसल विधान सभा का कोई भी सदस्य जिसे दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हालांकि उन्हें बड़ी राहत मिली है। क्योंकि सजा को निलंबित कर दिया गया है। कोकाटे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उन्हें कैबिनेट में कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

कब सुनाई गई थी सजा?
1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने 20 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता और उनके भाई सुनील कोकाटे को दोषी ठहराया था और सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने से संबंधित मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई
इसके बाद में भाइयों ने जिला न्यायाधीश 1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक) एन वी जीवने के समक्ष मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध वाली एक अपील दायर की। सत्र अदालत ने बुधवार को उनकी अपील स्वीकार कर ली। मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को दोषी ठहराया था, जबकि इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। यह मामला 1995 में पूर्व मंत्री टी.एस. दिघोले की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

याचिका में क्या कहा?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को मुख्यमंत्री के 10 प्रतिशत विवेकाधीन कोटे के तहत नासिक के येओलकर माला क्षेत्र में कॉलेज रोड पर निम्न आय वर्ग (एलआईजी) वाले दो फ्लैट आवंटित किए गए थे। आरोप है कि उन्होंने एलआईजी श्रेणी से संबंधित होने तथा शहर में अपना कोई मकान न होने का झूठा दावा किया। दिघोले की ओर से पुलिस से संपर्क करने के बाद नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में कोकाटे भाइयों और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया था।

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